हर कंपनी ने अपने कर्मचारी को EPF यानि एम्प्लोयी प्रोविडेंड फंड का लाभ देना जरुरी है। हलाकि वो कंपनी EPFO के अंडर आणि चाहिए।
और इस फंड में १२% कंपनी का और १२ % कर्मचारी का योगदान होता है। और यह २४% आपके पफ कहते में जमा किये जाते है।
कंपनी के १२% कंट्रीब्यूशन में कुछ हिस्सा PF में और कुछ हिस्सा आपके पेंशनस्किम में जमा होता है।
और कर्मचारी चाहे तो पने पेंशन स्किम का हिस्सा बढ़ा सकता है। और ये VPF यानि के वॉलेंटरी प्रोविडेंड फंड के जरिये किया जा सकता है।
कर्मचारी चाहे तो VPF में अपना योगदान १२% से ज्यादा बढ़ा सकते है। लेकिन कंपनी से योगदान मिलता है उसे वो नहीं बढ़ा सकते।
याद रखे VPF फैसिलिटी सिर्फ कर्मचारी के लिए उपलब्ध है। सिर्फ कंपनी के कर्मचारी का इसमे हिस्सा होता है।
VPF का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को अपने कंपनी के HR से बात करनी होती है। और वो आपका पफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते है।
VPF के खाते की रकम निकलने कर्मचारी ने कंपनी में ५ साल तक नौकरी करना जरुरी होता है। तभी वो अपना पैसा निकल सकते है।
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