मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सुब्रत रॉय सहीत ३ व्यक्तिओ और साथ में २ कंपनीयो पर भी १२ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। 

अगर कोई सेबी के बनाये नियमो का उलंघन करता है तो इस स्तिति में सेबी जुर्माना लगा सकती है। 

ऐसाही २ कंपनीयो ने अपने ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तनिय डिबेंचर जारी करने में नियामकीय नियमो का उलंघन किया है।  

और वो दो कंपनीया है सहारा कमोडिटी सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाऊसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 

इन दो कम्पनियो पर सेबी ने १२ करोड़ रुपये का जुरमानबा लगाया है। और साथ ही कुछ व्यक्तिओ पर भी जुर्माना लगतय है। जैसे की -

उनमे सुब्रत रॉय,अशोक रॉय चौधरी ,रवि शंकर दुबे।,वंदना भार्गव भी शामिल है। और ये राशि उन्हें ४५ दिनों के अंदर जमा करनी है। 

दोनों कंपनीयो ने २००८ और २००९ में ओएफसीडी जारी किये थे ,और इसमें कथिक रूप से सेबी के नियमो का उलंघन किया गया। 

साल २०१२ में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया की सहारा ग्रुप की कम्पनीयो ने सेबी के नियमो का उलंघन किया । 

और कंपनीने अवैध रूप से ३.५ अरब डॉलर से अधिक का भुगतान किया

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