नियम के तहत कर्मचारियों के वेतन,छुट्टियों ,और पीएफ वगैरे में होगा बदलाव
नियम के तहत कर्मचारियों के वेतन,छुट्टियों ,और पीएफ वगैरे में होगा बदलाव
कर्मचारोयो के छुट्टियों को २४० से बढाकर ३०० कर दिया जाना वाला है। अब हप्ते की ३ दिन मिलेगी लीव्
कर्मचारोयो के छुट्टियों को २४० से बढाकर ३०० कर दिया जाना वाला है। अब हप्ते की ३ दिन मिलेगी लीव्
नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कम करके उसपर भत्ते ज्यादा देगी ,ताकि कंपनी पर बोझ कम पड़े।
नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कम करके उसपर भत्ते ज्यादा देगी ,ताकि कंपनी पर बोझ कम पड़े।
नए वेज कोड के मुताबिक आपके भत्ते कुल सैलरी से ५० % से ज्यादा नहीं हो सकते।
नए वेज कोड के मुताबिक आपके भत्ते कुल सैलरी से ५० % से ज्यादा नहीं हो सकते।
यानि की पहले कंपनिया अपनी बेसिक सैलरी २५से ३०% तक रखती थी अभी उन्हें ५०% तक रखना होगा।
यानि की पहले कंपनिया अपनी बेसिक सैलरी २५से ३०% तक रखती थी अभी उन्हें ५०% तक रखना होगा।
नए वेज कोड के मुताबिक जो दिन में ८ घंटे काम करेगा उसे हप्ते में १ दिन की छुट्टी मिलेगी और जो दिन में १२ घंटे काम करेगा उसे ३ दिन की छुट्टी मिलेगी।
नए वेज कोड के मुताबिक जो दिन में ८ घंटे काम करेगा उसे हप्ते में १ दिन की छुट्टी मिलेगी और जो दिन में १२ घंटे काम करेगा उसे ३ दिन की छुट्टी मिलेगी।
हलाकि की सी नियम के लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों की मंजूरी में होनी चाहिए। अगर काम का टाइम बढ़ता है तो उसका उसे ओवरटाइम के पैसे भी मिलने चाहिए।
हलाकि की सी नियम के लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों की मंजूरी में होनी चाहिए। अगर काम का टाइम बढ़ता है तो उसका उसे ओवरटाइम के पैसे भी मिलने चाहिए।
सरकार ने इस पर अपनी सफाई में कहा कि हफ्ते में 48 घंटे काम का ही नियम रहेगा,अगर कोई ४८ घंटे से ज्यादा काम करेगा तो पैसे मिलेंगे।
सरकार ने इस पर अपनी सफाई में कहा कि हफ्ते में 48 घंटे काम का ही नियम रहेगा,अगर कोई ४८ घंटे से ज्यादा काम करेगा तो पैसे मिलेंगे।
ऐसेही सरकार के नए नियमो के बारे में स्टोरीज पढ़ने के लिए स्वाइप अप कीजिये।
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