इस तारीख तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न ,नहीं लगेगा जुर्माना
जैसे की आपको पता है टैक्सपियर्स को टैक्स भरना अनिवार्य है।
टैक्स भरने के लिए एक अंतिम तारीख दी जाती है ,उसके तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है।
टैक्स नहीं भरने पर उसके ५००० रुपये तक जुरमाना भरना पड़ता है।
अब जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा उन्हें डरने की कोई जरुरत नहीं है।
अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ा दिया है।
अब टैक्सपियर्स ३१ अक्टूबर तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते है।
साथ ही बिज़नेस वाले लोग जिनकी टीपी रिपोर्ट है ,वो नवंबर तर अपना आईटीआर भर सकते है।
इनकम टैक्स क्या होता है और हमें क्यों देना पड़ता है इनकम टैक्स ?