व्यापारियों के परिवहन को लेकर सरकार ने जीएसटी में कुछ बदलाव किये है। 

पहले जीएसटी नियमो के अनुसार व्यापारियों के ७५० रुपये के कम के बिलो पर टैक्स नहीं लगता था। 

लेकिन अब व्यापारियों के पार्सल ट्रांसपोर्ट पर जीएसटी लगाया जाता है।  

अब तक कपड़ा व्यापारियों को भी ७५० रुपये के परिवहन पर जीएसटी नहीं देना होता था। 

लेकिन अभी कपड़ा व्यापारी हो या कोई अन्य व्यापारी हो सबसे जीएसटी हर कीमत पर लगेगा। 

कई जगह पर तो व्यापारियों के पार्सल ट्रांसपोर्ट में १५०० रुपये तक भी कोई जीएसटी नहीं देना होता था। 

लेकिन अभी नए जीएसटी नियमो के अनुसार व्यापारियों को हर पार्सल की कीमत पर जीएसटी देना होगा। 

 व्यापारियों को लगाए गए इन जीएसटी के नए नियमो से व्यापारी ना खुश है। 

 नियमो का व्यापारी विरोध भी कर रहे है। लेकिन  सरकार द्वारा प्रस्तापित इन नियमोको मंजूर करना होगा।

हलाकि की जीएसटी के इन नए नियमो से महंगाई पर भी असर हो रहा है। 

और आम आदमी की दैनिक जेब पर भी इसका बुरा असर हो रहा है। 

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