जीएसटी के नए नियम में किरायेदारों को किराया देने के साथ १८ फीसदी जीएसटी भी देना होगा। 

ये खबर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। 

१८ जुलाई से लागु किये गए नए जीएसटी नियमो में कई बदलाव  हुए है। 

उसके आधार पर ये खबर आ रही है की अब किरायेदारों को भी १८ फीसदी जीएसटी देना होगा। 

दरअसल में ये खबर बिलकुल भी झूटी है ,पीआईबी ने इस खबर को पूरी तरह फर्जी बताया है। 

पीआईबी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने निजी के लिए कोई माकन किराये पर लेता है ,तो उसे कोई जीएसटी नहीं देना होता। 

लेकिन कोई व्यक्ति आपने व्यवसाय के लिए मकन किराये पर  लेता है ,तो उसेही जीएसटी लागु होता है। 

याद रहे वो किराये पर लिया हुआ मकान जीएसटी पंजीकृत होना चाहिए। 

सामान्य रूप से कोई व्यक्ति मकान या फ़्लैट किराये पर लेता है ,तो उसे कोई जीएसटी नहीं देना होता। 

जब कोई जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति या संगठन व्यवसाय//व्यापार करता है,

यदि वे एक आवासीय घर या फ्लैट किराए पर लेते हैं, तो मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता है।

हमें जीएसटी क्यों देना पड़ता है ,जीएसटी के बारे में विस्तार में जाने।