भारत सरकार को GST लागू करने की आवश्यकता क्यो पड़ी?:
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सरकार के नियमो के अनुसार १८ फीसदी जीएसटी लगायी जाएगी।
सरकार ने इस नियमो में रोज जीवन में लगाने वाले खाद्यपदार्थों में जीएसटी बढ़ाया है।
इससे महंगाई में बढ़ोतरी हो जाएगी ,ऐसा आम जनता का कहना है।
व्यापारियों में ये भ्रम हो गया है की पैकिंग वाले सामने पर जीएसटी लगाया जायेगा।
बल्कि ऐसा नहीं है पैकिंग मतलब सिर्फ दूध से सम्बंधित चीजों के बारे में कहा गया है।
और साथ ही पैकिंग मतलब ,गेहू ज्वारी ,बाजारी ,सूजी जैसे पहले से पैक किये जाने वाली चीजे।
सरकार के इस आदेश को लेकर व्यापारियों ने सरकार का जमकर विरोध किया है।
२८-२९ जून को हुयी जीएसटी बैठक में इस विषय में चर्चा की गयी थी।
मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत रिटेल शब्द जोड़े जाने से 25 किलो तक की पैंकिग में जी एस टी लगने का प्रस्ताव था।
लेकिन उसके बाद 13 जुलाई के ब्रॉड नोटिफिकेशन में मेट्रोलॉजी एक्ट लिखा है, लेकिन रिटेल शब्द हटा हुआ है।
ससे प्रतीत हो रहा है कि सभी अनाज आदि खाद्य पदार्थो पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
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