सरकारी कर्मचारियों का छुट्टियों को लेकर नियम ,कितने दिन छुट्टिया लेने से जा सकती है नौकरी 

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए F&Q जारी किया है। 

 उसमे सरकार ने छुट्टियों से जुड़े सभी प्रश्नो के जवाब दिए है। 

सरकार ने कर्मचारियों के छुट्टियों को लेकर कहा है की ,कर्मचारी ५ साल से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। 

यानि अगर कोई कर्मचारी ५ साल  ज्यादा छुट्टी पर जाता है ,तो उसने इस्तीफा दिया ऐसा मन जायेगा। 

लेकिन अगर कोई कर्मचारी फॉरेन सर्विसेस वाला है ,तो ये नियम उसे लागु नहीं होता। 

कर्मचारी को छुट्टी लेने से पहले एडवांस में अनुमति लेनी होगी। 

अगर किसी कर्मचारी को स्टडी लिव चाहिए तो ,उसे २४ महीनो की छुट्टी दी जाएगी। 

महिला कर्मचारी बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड लिव ले सकती है। 

अगर महिला कर्मचारी अपने बच्चे के लिए जो विदेश में पढ़ रहा है ,

उसके लीये विदेश जाना चाहती है ,तो उस महिला को चाइल्ड लिव दी जाएगी। 

यद् रखे ५ साल से ज्यादा छुट्टी लेने पर कर्मचारियों को अपने नौकरी से इस्तीफा देना होगा।