सरकारी कर्मचारियों का छुट्टियों को लेकर नियम ,कितने दिन छुट्टिया लेने से जा सकती है नौकरी
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सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए F&Q जारी किया है।
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उसमे सरकार ने छुट्टियों से जुड़े सभी प्रश्नो के जवाब दिए है।
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सरकार ने कर्मचारियों के छुट्टियों को लेकर कहा है की ,कर्मचारी ५ साल से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते।
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यानि अगर कोई कर्मचारी ५ साल ज्यादा छुट्टी पर जाता है ,तो उसने इस्तीफा दिया ऐसा मन जायेगा।
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लेकिन अगर कोई कर्मचारी फॉरेन सर्विसेस वाला है ,तो ये नियम उसे लागु नहीं होता।
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कर्मचारी को छुट्टी लेने से पहले एडवांस में अनुमति लेनी होगी।
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अगर किसी कर्मचारी को स्टडी लिव चाहिए तो ,उसे २४ महीनो की छुट्टी दी जाएगी।
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महिला कर्मचारी बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड लिव ले सकती है।
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अगर महिला कर्मचारी अपने बच्चे के लिए जो विदेश में पढ़ रहा है ,
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उसके लीये विदेश जाना चाहती है ,तो उस महिला को चाइल्ड लिव दी जाएगी।
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यद् रखे ५ साल से ज्यादा छुट्टी लेने पर कर्मचारियों को अपने नौकरी से इस्तीफा देना होगा।
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