क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लगातार शिकायत से RBI ने बदले कुछ नियम। 

बैंको को बिना जानकारी के ग्राहकों को कार्ड को अपग्रेड करने पर RBI ने की सकती। 

ग्राहकों के बिना आवेदन करने पर क्रेडिट कार्ड जारी करने पर बैंकोंको होगा दोगुना जुर्माना। 

क्रेडिड कार्ड वसूली के लिए कार्ड कपंनिया तीसरे पक्ष के एजेंट से ग्राहकों को परेशांन नहीं कर सकती। 

क्रेडिड कार्ड के बंद करने की अनुमति पर बैंक अगर क्रेडिट खाता बंद करने में देरी करता है ,तो बैंक को होगा जुर्माना। 

RBI के अनुसार क्रेडिट खाता बंद करने पर ग्राहकों को एसएमएस के जरिये जानकारी देनी चाहिए। 

कार्ड कंपनी अगर ७ दिनों के अंदर कार्ड नहीं बंद कराती ,तो कार्ड धारको को प्रतिदिन ५०० रुपये का देना होगा जुर्माना। 

एक साल में अगर क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल होता है ,तो कार्ड जारीकर्ता कार्ड धारक को सूचित कर कार्ड बंद कर सकता है। 

अगर ३० दिनों के अंदर कार्ड धारको का कोई उत्तर नहीं अत है ,तो कार्ड जारोकर्ता आपके कार्ड को बंद कर सकता है। 

क्रेडिट कंपनी के आवेदन पत्र के एक अलग पेज पर ब्याज संबंधी पूरी जानकारी देनी चाहिए। 

बैंक या कंपनी ग्राहक को बीमा का विकल्प भी दे सकती हैं ताकि कार्ड खोने या धोखाधड़ी होने पर पैसों की भरपाई हो सके

क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने के बाद, क्रेडिट कार्ड खाते में उपलब्ध कोई भी क्रेडिट शेष, कार्डधारक के बैंक खाते में स्थानांतरित करना होगा

आरबीआई ने दिए ये  दिशा निर्देश एक जुलाई 2022 से लागू हो गए हैं।